थाइलैंड कॉलगर्ल : जानें किसके खिलाफ हुआ कोर्ट में मुकदमा

लखनऊ. थाइलैंड कॉलगर्ल की मौत के मामले को लेकर कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ है. इस मामले पर एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने मुकदमा दर्ज करने के लिए गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है. प्रार्थनापत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले थाना विभूतिखंड और फिर धारा 154(3) सीआरपीसी में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को एफआईआर के लिए शिकायत दी थी.

वकील डॉ. नूतन ठाकुर के प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि धारा 5 अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम 1956 के साथ अन्य गंभीर धाराओं के तहत यह संगीन अपराध बन रहा है. लेकिन अब तक लखनऊ पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है. नूतन ने कहा कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं व तमाम आधिकारिक बयानों और अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है. इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दीबाजी में जांच कर सभी आरोपित व्यक्तियों को क्लीनचिट दे रही हैं, जबकि उसे गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी. उन्होंने मामले में एफआईआर करने के आदेश देने की प्रार्थना की है.

पूछताछ से पहले स्पा सेंटर का मालिक कोरोना पाजिटिव

बता दें कि लखनऊ पुलिस स्पा संचालक राकेश शर्मा के लखनऊ आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कोरोना संक्रमित पाए गए. फ्लाइट से आने से पहले राकेश को कोरोना जांच करानी पड़ी जिसमें इसकी पुष्टि हुई. इस वजह से अब डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन की जांच रुक गई है. जांच में अब तक सामने आए तथ्यों से उन्होंने पुलिस कमिश्नर को अवगत करा दिया है. अब पुलिस राकेश के सही होने जाने का इंतजार करेगी.

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